
कोटद्वार: उत्तराखंड के कोटद्वार कोर्ट ने शुक्रवार को हाई प्रोफाइल अंकिता भंडारी हत्याकांड में सजा का ऐलान कर दिया है। कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया। तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस फैसले को लेकर प्रदेश में हलचल तेज थी। करीब तीन वर्ष पहले 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर में युवती अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। उसके शव को नदी में फेंक दिया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नदी से शव को बरामद किया गया था। इस बहुचर्चित हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत शुक्रवार को फैसला सुनाया। हत्या, साक्ष्य छुपाने समेत चारों आरोपों में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं, अंकिता के परिजनों ने इस मामले में आरोपियों की फांसी की मांग की है।
अंकिता भंडारी की उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद मां सोनी देवी दुख में डूब गईं। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से परिवार का समर्थन जारी रखने और 2022 में राज्य को हिला देने वाले मामले के आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की।अंकिता की मां ने कहा,”… अपराधियों को मौत की सजा मिले… मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करती हूं कि वे हमारा समर्थन करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कोटद्वार कोर्ट आएं।
सोनी देवी अंकिता भंडारी की मां
अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की ओर से जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी। इसमें 97 गवाहों को नामित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इसमें से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर सुनवाई पूरी की। मामले में फैसले के लिए शुकवार की तिथि तय की गई। एडीजे रीना नेगी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया गया है। अब सजा के बिंदु पर बहस शुरू हो गई है। जल्द ही सजा का ऐलान होगा।



