देहरादून

बुजुर्ग विधवा व असहाय पुत्री को 24 घंटे में मिला न्याय

बैंक ऑफ बड़ौदा की मनमानी पर जिला प्रशासन का सख्त एक्शन

जनपद देहरादून में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बुजुर्ग विधवा कमलेश और उनकी असहाय पुत्री प्रीति सिंह को बीमित ऋण के बावजूद अतिरिक्त धनराशि जमा कराने के लिए परेशान करने और सम्पत्ति जब्त करने की धमकी देने के मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल के त्वरित हस्तक्षेप से पीड़िता को न्याय मिला।
जांच में सामने आया कि वर्ष 2023 में स्व. राजेन्द्र पाल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 13 लाख रुपये का ऋण लिया था। बैंक और कर्मचारियों के कहने पर ऋण बीमा कराया गया और अप्रैल 2025 तक नियमित किस्तें जमा की गईं। अप्रैल 2025 में उनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया। इसके बाद बीमा कंपनी ने जून 2025 में ऋण क्लेम राशि बैंक में जमा कर दी, लेकिन बैंक ने न तो नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट जारी किया, न ही क्लेम राशि स्वीकार की। इसके बजाय प्रीति सिंह पर 3,30,980 रुपये अतिरिक्त जमा कराने का दबाव बनाया गया और संपत्ति जब्त करने की धमकी दी।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी को तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच में पाया गया कि बीमा क्लेम राशि बैंक में जमा होने के बावजूद अनुचित मांग जारी थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने बैंक की 3,30,980 रुपये की आरसी काटी, और बैंक ने 24 घंटे के भीतर नामिनी प्रीति सिंह के नाम 3.30 लाख रुपये का चेक जारी किया।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट कहा कि किसी भी नागरिक के साथ वित्तीय संस्थानों द्वारा मनमानी या अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन भविष्य में भी इस प्रकार के मामलों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई करेगा।
इस कार्यवाही से स्पष्ट हो गया कि जनपद प्रशासन नियम और कायदे के पालन में किसी समझौते की बजाय तुरंत कार्रवाई करने के पक्ष में है, और बुजुर्ग एवं असहाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। यह कार्रवाई राज्य में नागरिकों के वित्तीय अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत संदेश है कि बैंकों की मनमानी पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहेगा।

मुख्य बिंदु

स्व. राजेन्द्र पाल द्वारा 13 लाख ऋण लिया गया और बीमा कराया गया।

पिता के निधन के बाद बीमा क्लेम बैंक में जमा, लेकिन बैंक ने अतिरिक्त राशि की मांग की।

जिला प्रशासन ने बैंक की 3,30,980 रुपये की आरसी काटी।

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24 घंटे में प्रीति सिंह को 3.30 लाख रुपये का चेक जारी।

डीएम ने कहा: वित्तीय संस्थानों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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