
रायपुर थाना क्षेत्र के एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति द्वारा लाइसेंसी शस्त्र लहराने का मामला सामने आया है। घटना पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्ति का शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, 19 अक्तूबर 2025 को एटीएस कॉलोनी में पटाखा जलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद के दौरान निवासी पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल, निवासी 144-एल, एटीएस कॉलोनी (निकट आईटी पार्क), ने मामूली विवाद में अपना लाइसेंसी शस्त्र प्रदर्शित किया।
इस घटना को कानून व्यवस्था के लिए गंभीर उल्लंघन मानते हुए थाना रायपुर पुलिस ने दोनों पक्षों का धारा 126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत चालान न्यायालय को प्रेषित किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा डीएम को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया कि पुनीत अग्रवाल का यह कृत्य लापरवाहीपूर्ण और कानून का उल्लंघन है।
रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शस्त्र जब्त कराया और शस्त्र लाइसेंस संख्या-597/थाना रायपुर (यूआईएन -335601004165002023) को निलंबित कर दिया। डीएम ने इस प्रकरण में लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है।
जिलाधिकारी बंसल ने स्पष्ट किया कि कानून से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शस्त्र लाइसेंस धारकों को जिन शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है, उनका घोर उल्लंघन हुआ है, और ऐसी घटनाओं से भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है।
डीएम ने दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से तलब कर चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोहराई गई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



