देहरादून

सर्किल बार में आगजनी: डीएम ने किया लाइसेंस निलंबित

जांच में आया बार प्रबंधन की घोर लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी

राजपुर रोड स्थित चर्चित सर्किल बार में हाल ही में हुई आगजनी की घटना को जिला प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है।
जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए उप जिलाधिकारी सदर एवं प्रभारी अधिकारी आबकारी हरी गिरी के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित की थी। जांच में बार प्रबंधन की घोर लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई है।
संयुक्त टीम की रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय बार के तीसरे तल पर बने हॉल में करीब 40-50 लोग मौजूद थे। इस दौरान दो बार मैन द्वारा जग्लिंग और फायर शो का खतरनाक प्रदर्शन किया गया, जिसमें आग का खुलेआम प्रयोग किया गया। दुर्भाग्यवश, इस शो के दौरान दोनों बार मैन झुलस भी गए।
हॉल की सीलिंग में लकड़ी और टहनियों का काम किया गया था, जिससे किसी भी वक्त आग विकराल रूप ले सकती थी। यदि समय पर काबू न पाया जाता, तो दर्जनों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी।
बार मैन जिन्हें सिर्फ शराब परोसने के लिए नियुक्त किया गया था, उन्हें खतरनाक फायर एक्ट जैसी गतिविधियों में लगाया गया, जो न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि उनकी सुरक्षा के साथ भी बड़ा खिलवाड़ है।
निरीक्षण में पाया गया कि बार प्रबंधन ने लाइसेंस की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो उत्तराखंड आबकारी अधिनियम की धारा 34 (बी) एवं (ई) के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर इसी प्रकार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस तत्परता और सख्ती ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा से समझौता अब महंगा पड़ेगा।

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