उत्तराखण्ड

एमडीडीए सचिव को हाईकोर्ट नैनीताल का अवमानना नोटिस

हाईकोर्ट नैनीताल ने शुक्रवार को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से पुराने आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है।

कोर्ट ने एमडीडीए सचिव से पूछा है कि क्या वजह रही, जो अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। मामले के अनुसार, पीपुल फॉर एनीमल्स की सदस्य सचिव गौरी मौलेखी ने 2018 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि दून में अत्याधुनिक पशु अस्पताल बनाया जाए।

इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 2018 में एमडीडीए को दो साल के भीतर दून के ट्रांसपोर्ट नगर में अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय निर्माण करने का आदेश दिया था, मगर चार साल बीत जाने के बाद भी इस पर कार्यवाही नहीं की गई। इसे लेकर गौरी मौलेखी ने एमडीडीए सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।

हाईकोर्ट नैनीताल ने  मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए)  को  पुराने आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई । इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने एमडीडीए सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

Show More

Related Articles