रामनगर स्लाटर हाउस को दोबारा खोलने का निर्देश
हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट के आधार पर अनुमति देने को कहा

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर में बंद पड़े स्लाटर हाउस को दोबारा संचालित करने के संबंध में दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि जुलाई 2025 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेकर स्लाटर हाउस खोलने की अनुमति नगर पालिका को दी जाए। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।
जानकारी के अनुसार, रामनगर निवासी अनस कुरैशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि रामनगर स्थित स्लाटर हाउस को बिना किसी कारण बंद कर दिया गया, जबकि यह सभी मानकों को पूरा करता है और इसकी वैधता मार्च 2026 तक है।
स्लाटर हाउस बंद रहने के कारण ट्रांसपोर्टर और बाहरी जिलों से मांस आपूर्ति करने वाले कारोबारियों का दबदबा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों को ताजा मांस नहीं मिल रहा है और मांस की कीमत तीन गुना बढ़ गई है। स्थानीय कारोबारी और मांसाहारी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं।
जनहित याचिका में यह भी बताया गया कि जुलाई 2025 में जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। उल्टा, स्लाटर हाउस बंद करने के निर्देश दे दिए गए। स्लाटर हाउस बंद होने के कारण बाहरी जिलों और राज्यों से अवैध मांस सप्लाई भी बढ़ गई है।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब नगर पालिका स्लाटर हाउस को पुनः संचालन में लाने की प्रक्रिया शुरू करेगी।


