शहीद की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
आतंकियों से लोहा लेते हुए थे मोहन नाथ गोस्वामी शहीद, राज्यपाल व मुख्यमंत्री से भी लगाई थी गुहार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शहीद लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी भावना गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब (काउंटर एफिडेविट) पेश करने को कहा है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं पंकज गोस्वामी और ललित गोस्वामी ने बताया कि भावना गोस्वामी ने राज्य सरकार से कई बार सहायता और नौकरी की मांग की, लेकिन 10 वर्षों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे निराश होकर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली।
गौरतलब है कि लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी 2015 में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 2016 में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने उनके परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी।
अधिवक्ताओं ने बताया कि भावना गोस्वामी ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक न तो उन्हें कोई सरकारी नौकरी दी गई और न ही किसी योजना का लाभ मिल सका। उन्होंने राज्य सरकार से स्थायी नौकरी, आर्थिक सहायता और परिवार को पुनर्वास योजना में शामिल करने की मांग की है।
अब हाईकोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी।



