नैनीताल

हाईकोर्ट ने दिए एसएसपी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश

हाईकोर्ट ने लिया अतिक्रमण मामले में लिया स्वतः संज्ञान

रामनगर गौ मांस प्रकरण में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को सोमवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने नूरजहां और एक अन्य याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि 23 अक्टूबर को भीड़ ने पिकअप वाहन पर हमला किया और उसके पति चालक नासिर की पिटाई कर दी थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि मुख्य आरोपी मदन जोशी खुला घूम रहा है।
सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कुल 31 अभियुक्तों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 8 को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, मुख्य आरोपी मदन जोशी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई पर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दे दिए।
यह घटना 23 अक्टूबर की है, जब प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने की सूचना पर हंगामा हुआ था और वाहन चालक के साथ मारपीट की गई थी। पीड़ित चालक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (गंभीर चोट पहुंचाना) और 190 (अवैध हमला व हिंसा) के तहत मामला दर्ज किया था।

देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सड़कों, नदीनालों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में स्वतः संज्ञान लिया। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई।
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 17 अक्टूबर 2023 को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने जहां-जहां अतिक्रमण हुआ, उसका सर्वे कर लिया है और अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए अगले मंगलवार तक का समय दिया है।

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