गैर कानूनी रूप से पैराग्लाईडिंग करने वालों पर हो कार्यवाही

देहरादून। हिमालयन एरोस्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदस्य विक्रम सिंह नेगी ने कहा है कि उत्तराखण्ड में गैर कानूनी व्यवसायिक पैराग्लाईडिंग पर्यटन विभाग एवं पर्यटकों को सचेत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैसर्स वॉय नॉट फ्लाई फर्म द्वारा तीन से चार पैराग्लाईडर चलाकर गैर कानूनी तरह से व्यवसायिक पैराग्लाईडिंग का संचालन किया जा रहा है और जिस पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता है।
यहां परेड ग्राउंड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड एरोस्पोर्ट्स के अन्तर्गत फर्मों को पर्यटन विभाग द्वारा संचालन के अनुमति दी जाती है। उन्होंने कहा कि थानों डोईवाला देहरादून में मैसर्स वाय नॉट फ्लाई फर्म को पर्यटन विभाग द्वारा एक पायलट व एक पैराग्लाईडर की अनुमति दी गई है. परन्तु मैसर्स वाय नॉट फ्लाइ फर्म द्वारा तीन से चार पैराग्लाईडर चलाकर गैर कानूनी तरह से व्यवसायिक पैराग्लाईडिंग का संचालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड एरोस्पोर्ट्स नियमावली के अन्तर्गत फर्म में कार्यरत पायल्ट के पास उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग द्वारा लाईसेंस धारक होना अनिवार्य होता है, उन्होंने कहा कि परन्तु बहुत से पायलटों द्वारा बिना लाईसेंस के व्यवसायिक पैराग्लाईडिंग का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिससे पर्यटकों को जान-माल का खतरा बना हुआ है।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में बहुत सी अन्य स्थानों पर भी व्यवसायिक पैराग्लाईडिंग का संचालन कुछ फर्मों द्वारा बिना पर्यटन विभाग के अनुमति के संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिससे उत्तराखण्ड एरोस्पोर्ट्स नियमावली का घोर उल्लंघन किा जा रहा है।
उन्होंने पर्यटन मंत्री एवं उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग से अनुरोध किया है कि उत्तराखण्ड राज्य में इस तरह की गैर कानूनी व्यवसायिक पैराग्लाईडिंग संचालन की रोकथाम होनी चाहिए व दोषी व्यक्तियों की जांच कर उचित से उचित कानून कार्यवाही की जाये, ताकि उत्तराखण्ड में आने वाले पैराग्लाईडिंग पर्यटकों की जान की सुरक्षा बनी रहे। इस अवसर पर एसोसिएशन के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।